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National Pension Scheme: एनपीएस खाते से निकाल सकेंगे पूरी रकम, सब्सक्राइबर्स के लिए हो रही बड़ी तैयारी

गांव जंक्शन डेस्क, नोएडा Published by: Himanshu Mishra Updated Thu, 23 Nov 2023 11:03 AM IST
सार

हाल ही में पेंशन कोष नियामक ने एनपीएस सदस्यों के लिए व्यवस्थित राशि निकासी शुरू की है। इसके तहत सदस्य सेवानिवृत्ति या 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली 60 फीसदी परिपक्वता राशि को मासिक/तिमाही/छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं।

नेशनल पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। व्यवस्थित राशि निकासी सुविधा (SLW) के जरिए एनपीएस खाते से फंड निकासी को 60 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी तक किया जा सकता है। हाल ही में एक कार्यक्रम में पेंशन कोष नियामक (PFRDA) के अध्यक्ष डॉ. दीपक मोहंती ने इसको लेकर संकेत दिए हैं। 
 
बता दें कि हाल ही में पेंशन कोष नियामक ने एनपीएस सदस्यों के लिए व्यवस्थित राशि निकासी शुरू की है। इसके तहत सदस्य सेवानिवृत्ति या 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली 60 फीसदी परिपक्वता राशि को मासिक/तिमाही/छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं। यह सुविधा सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू होकर 75 साल तक की उम्र तक उपलब्ध है। पहले इस फंड को सालाना आधार या एकमुश्त निकालने की अनुमति थी। 


 
क्या-क्या बदलेगा? 
एसएलडब्ल्यू सुविधा में एनपीएस ग्राहकों को 75 साल की आयु तक एन्यूटी/पेंशन प्लान खरीदने से छूट दी गई है। यानी सदस्य पूरा पैसा एनपीएस खाते में ही रख सकते हैं और नियमित अंतराल पर निकासी कर सकते हैं। अगर पीएपआरडीए का नया प्रस्ताव लागू होता है तो सदस्यों को एसएलडब्ल्यू से 100 फीसदी रकम निकालने की अनुमति मिल जाएगी। पेंशन नियामक का कहना है कि इससे धनराशि लंबे समय तक एनपीएस के कोष के तहत बनी रहेगी और सदस्य चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाते रहेंगे। यह विकल्प उन्हें ज्यादा पसंद आएगा।