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Fasal Bima: फसल बीमा सप्ताह चला रही सरकार, खरीफ फसलों के लिए क्या आपने लिया सुरक्षा कवर?

गांंव जंक्शन डेस्क, नई दिल्ली Published by: Umashankar Mishra Updated Fri, 05 Jul 2024 08:50 AM IST
सार

इस साल खरीफ फसल के लिए बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा कराकर अपनी आय सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस योजना में बीमा कराने वाले किसानों को कुल प्रीमियम का महज दो फीसदी ही चुकाना होता है और बाकी प्रीमियम सरकार देती है। अधिक संख्या में किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाने के लिए सरकार 1 से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह-2024 चला रही है।  

फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान की भरपाई करके किसानों की मदद करती है।
फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान की भरपाई करके किसानों की मदद करती है। - फोटो : गांव जंक्शन

विस्तार
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बदलती जलवायु और असमय मौसम की मार से किसानों की फसल खराब हो जाती है और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojna) किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई में मदद करती है। इस बीमा योजना में किसानों को कुल प्रीमियम का सिर्फ दो फीसदी ही देना होता है। इसमें प्रीमियम का 98.5 फीसदी तक सरकार की ओर से दिया जाता है। इस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति, फसलों के रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थिति में बीमा कवर का लाभ मिलता है। 

फसल बीमा सप्ताह
इस साल खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने हाल में बताया था कि फसल बीमा सप्ताह (1-7 जुलाई 2024) शुरू हो चुका है। इसमें किसानों से फसल बीमा से जुड़कर उन्हें आर्थिक जोखिम से बचने के लिए सलाह दी जा रही है। इस योजना से जुड़ने पर किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिल जाती है। कृषि मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इससे संबंधित जानकारी दी गई है। 
 

ऐसे मिलती है सुरक्षा
पीएम फसल बीमा योजना के तहत खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, ओला, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग और रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों रोगा से क्षति की स्थिति में सुरक्षा मिलती है। यदि किसी किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया है तो उपरोक्त वर्णित वजहों से फसल बरबाद हो जाती है तो उसे बीमा कंपनी की तरफ से क्षतिपूर्ति मिलेगी।

कितना प्रीमियम 
इस योजना के तहत फसल बीमा कराने वाले किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना में सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ऐसे कराएं फसल बीमा
सबसे पहले पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना पड़ेगा।होम पेज पर Farmer Corner पर क्लिक करें। इसके बाद, Login for Farmer या Guest Farmers पर क्लिक करें। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो Login for Farmer पर क्लिक करें। यहां अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें और इसके बाद Request for OTP पर क्लिक करें। उसके बाद जो भी जानकारी मांगी गई हो, उसे भर दें। 

इन फसलों का कवरेज 
खरीफ फसलों में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर, केला और मिर्च शामिल हैं। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द और अरहर फसल के लिए राशि का दो प्रतिशत और केला, मिर्च के लिए पांच प्रतिशत किसानों की ओर से प्रीमियम देय है। 

अंतिम तिथि 
वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है। इस साल खरीफ मौसम में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।