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माइक्रोफाइनेंस: मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पीपीएफ है अच्छा विकल्प, छोटे निवेश से बड़ी बचत

प्रियंका गर्ग, माइक्रोफाइनेंस एक्सपर्ट Published by: Shailesh Arora Updated Fri, 22 Sep 2023 07:51 PM IST
सार

वैसे तो निवेश करने की आदत सभी वर्ग के लोगों को अपनानी चाहिए, जिससे भविष्य में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। जब बात माध्यम वर्गीय परिवारों की आती है तो उनके सामने दो समस्याएँ प्रमुख है। वह अपनी आय और व्यय के साथ अपनी आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर कहां और कैसे निवेश करे।

छोटे निवेश से बड़ी बचत का तरीका है पीपीएफ अकाउंट
छोटे निवेश से बड़ी बचत का तरीका है पीपीएफ अकाउंट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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वैसे तो निवेश करने की आदत सभी वर्ग के लोगों को अपनानी चाहिए, जिससे भविष्य में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। जब बात माध्यम वर्गीय परिवारों की आती है तो उनके सामने दो समस्याएँ प्रमुख है। वह अपनी आय और व्यय के साथ अपनी आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर कहां और कैसे निवेश करे।

निवेश के बहुत से विकल्प तमाम योजनाओं के रुप में सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। बहुत सी योजनाएं है जो डाकघर व बैंकों द्वारा संचालित की जा रही है। इनका लाभ माध्यम वर्गीय परिवार उठा सकते हैं। जैसे बीमा, म्यूचुअल फ़ंड, नेशनल पेंशन स्कीम, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट, पोस्ट ऑफिस एमआईएस, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटिज़न सेविंग योजना, नेशनल सविंग स्कीम, पीपीएफ़ आदि। किसी भी विकल्प को चुनने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य लें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसका चयन करें।

यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड (पीपीएफ) एक लोकप्रिय व बेहतरीन निवेश विकल्प है। मध्यम आय वर्ग के लिए ये योजना एक बेहतरीन और आसान विकल्प है।

जानें कौन कैसे खुलवा सकता है पीपीएफ अकाउंट:

- ये स्कीम हर उम्र के निवेशक के लिए फायदेमंद है। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी अपना खाता खुलवा सकते हैं। माता-पिता / अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भी खोला जा सकता है।

- डाक घर, नेश्नलाइज़्ड बैंकों और प्रमुख प्राइवेट बैंकों के माध्यम से पीपीएफ अकाउट खोल सकते हैं।

- पीपीएफ खाता खोलने के लिए किसी भी बैंक या डाकघर से फॉर्म "ए", फॉर्म "ई" प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ KYC दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि की आवश्यकता होती है।

- खाताधारक के माता-पिता, पति, रिश्तेदार, बच्चे, दोस्त आदि को नॉमिनेट किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी एड करने के लिए खाता धारक को फॉर्म "ई" जमा करना होता है।

पीपीएफ अकाउंट से जुड़ी कुछ खास बातें:
- इस स्कीम में एक साल में अधिकतम 1,50,000 रुपये तक निवेश किया जा सकता है, जबकि प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपये निवेश करना जरूरी है।

- यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत आता है। धारा 80सी मे प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक की कर कटौती की छूट ली जा सकती है।

- निवेश राशि के साथ पीपीएफ डिपॉज़िट पर अर्जित ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीपीएफ खाते सुनिश्चित वार्षिक ब्याज प्रदान करते हैं।

- पीपीएफ निवेश 15 साल की अवधि के लिए लॉक-इन होता है। ये अवधि पूरी होने पर इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। समय से पहले विड्रॉल (पैसा निकालने) की अनुमति है लेकिन केवल इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं।

- खाता धारक अपने पीपीएफ बैलेंस के बदले लोन ले सकता है। हालांकि, खाता खोलने की तारीख से केवल तीसरे वर्ष की शुरुआत और छठे वर्ष के अंत के बीच ही यह लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि पीपीएफ बैलेंस के 25% तक सीमित है। पीपीएफ के बदले लोन लेने के लिए फॉर्म "डी" जमा किया जाता है।