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Tax Savings Plan: इन तरीकों से बचाएं टैक्स, बचत के साथ जोरदार रिटर्न भी मिलेगा

अम्बरीश द्विवेदी, वित्तीय सलाहकार Published by: Himanshu Mishra Updated Tue, 19 Mar 2024 10:38 AM IST
सार

ग्रामीण व्यापारी, नौकरीपेशा लोग और कृषि उत्पादों का व्यावसाय करने वाले कारोबारी भी टैक्स के दायरे में आते हैं। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिनसे टैक्स बचा सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं।

टैक्स सेविंग प्लान्स
टैक्स सेविंग प्लान्स - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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यह महीना टैक्स सेविंग का चल रहा है। लोग टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग विकल्प खोज रहे हैं। आपकी सालाना आय तीन लाख से ज्यादा है, तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अनिवार्य रूप से भरना चाहिए।

31 मार्च से पहले कर लें ये काम
चालू वित्त वर्ष में आप अपने निवेश पर टैक्स में छूट का लाभ तभी पा सकेंगे जब 31 मार्च 2024 के पहले किसी टैक्स सेविंग स्कीम में आपने पैसे लगाए होंगे। यहां कुछ सुरक्षित विकल्पों के बारें में जिक्र किया गया है।

फिक्स्ड डिपॉजिट: टैक्स बचाने के कई विकल्पों में से एक फिक्स्ड डिपॉजिट है। आप किसी भी बैंक के पांच या उससे अधिक अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके टैक्स में छूट का लाभ पा सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। कई बैंकों के एफडी पर बेहतर रिटर्न भी मिल रहा है। आप टैक्स सेविंग के साथ-साथ ब्याज के तौर पर रिटर्न का लाभ भी उठा सकते हैं।

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड: टैक्स में छूट का लाभ और रिटर्न दोनों पाने के लिए एक और लोकप्रिय विकल्प PPF है। इसमें एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ पर सरकार अभी 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है। इस योजना में किए गए पूरे निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता।

सुकन्या समृद्धि योजना: टैक्स बचाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को भी चुन सकते हैं। यह खाता अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम से खोल सकते हैं। यह भी स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस स्कीम में निवेश की गई राशि पर सरकार वर्तमान में 8.2 फीसदी की दर ब्याज दे रही है। सरकार बेटियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर भी टैक्स छूट देती है। आप इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश करके इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। 

 नेशनल पेंशन सिस्टम: एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भी एक बेहतर विकल्प है। इसमें भी निवेश कर इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स में लाभ पा सकते हैं। मार्केट से लिंक होने के कारण इस इंट्रूमेंट में निवेश पर बेहतर रिटर्न भी मिलता है।

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम: ये सीनियर सिटिजन के लिए एक बेहतर विकल्प है। इसमें निवेश पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।